जम्मू, ऊधमपुर आतंकी हमले में पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद नावेद उर्फ कासिम खान को 26 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नावेद अभी तक पुलिस रिमांड पर था। जम्मू के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित गुप्ता ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ऊधमपुर घटना की जांच कर रही है। इस आतंकी वारदात में सीमा सुरक्षा बल के दो जवान शहीद हो गए थे। एक आतंकी मारा गया था। नावेद भागकर पास के चिरडी गांव में घुस गया था, जहां गांव वालों ने उस पर काबू पाकर उसे पुलिस को सौंप दिया था।
इससे पहले एनआईए ने उधमपुर में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद नावेद याकूब का बयान दर्ज करने के लिए आज उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। इस आतंकवादी हमले में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए थे और 15 अन्य लोग घायल हो गए थे। अदालत के सूत्रों ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 164 :इकबालिया बयान और बयान दर्ज करने के संबंध में: के तहत नावेद का बयान दर्ज करने के लिए उसे आज तड़के उच्च न्यायालय परिसर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट :सीजेएम: एस गुप्ता के समक्ष पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि सीजेएम ने यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के तहत लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया कि वह स्वेच्छा से बयान दे रहा है। उन्होंने बताया कि बयान दर्ज करने के लिए इस मामले को 26 अगस्त को लिया जाएगा। सूत्रों ने दावा किया कि नावेद ने पांच अगस्त हो हुए आतंकवादी हमले में अपनी संलिप्तता की बात कुबूलने के बाद आज अपना बयान दर्ज करने पर सहमति जताई थी। नावेद को हमले के बाद पकड़ा गया था। उसे आज एनआईए अदालत के समक्ष भी पेश किया गया। इसी अदालत ने उसे 11 अगस्त को 14 दिनों के लिए एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था। पाकिस्तान के फैसलाबाद के रहने वाले नावेद को एनआईए की टीम पूर्व में श्रीनगर से लाई थी और उसे उधमपुर जिले में नारसु नाला पर स्थित राजमार्ग पर भी ले जाया गया था जहां आतंकवादी हमला हुआ था।